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कम्पनी के प्रत्येक डायरेक्टर को 15 सितम्बर से पहले पहले अपना एक फॉर्म DIR-3,KYC ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। नहीं करने पर उसकी सभी कम्पनियों की डिरेक्टरशिप कैंसिल हो जाएगी। जिसको बहाल करने के लिए 5000 रुपये की पेनल्टी के साथ ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा।
इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए कम्पनी सेक्रेटरी, या सीए का डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेशन, डिरेक्टर स्वयं का डिजिटल सिग्नेचर, पैन, आधार, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट आदि डाक्यूमेंट्स चाहिए।
जिसका पासपोर्ट नहीं बना होगा उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कराना होगा।
अगर आप किसी कम्पनी में डायरेक्टर हैं, या DIN ले रखा हो तो या तो आपने यह फॉर्म सबमिट कर दिया है अन्यथा बिना देरी के तुरंत अपने सीए या सीएस से संपर्क करें।
सीए रघुवीर पूनिया
9314507298
नोट:- तारीख बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि एक बार पहले बढ़ चुकी है।
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