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फेसलेस नोटिस का जवाब

डेडलाइन 10 जनवरी 2020:-:-:-

अगर नहीं दिया तो क्या????

ध्यान रखने योग्य बातें?????????

हम सभी जानते हैं कि अबकी बार निर्धारण वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो स्क्रूटिनी होगी उसकी दो खास बातें होंगी:-

1.असेसमेंट कहाँ होगा, कौन करेगा यह पता नहीं चलेगा।

2. टाइम बारिंग 30 सितम्बर है 31 दिसम्बर की बजाय।

हमारी आदत पड़ी हुई है कि सितम्बर माह में धारा 143(2) का नोटिस आता है।

फिर केस sine die, adjourn हो जाता है।

अगले वित्त वर्ष में ट्रांसफर- पोस्टिंग के बाद 142(1) के नोटिस आने शुरू होते हैं।

जुलाई-अगस्त में हम रिटर्न फाइलिंग के नाम पर adjournment ले लेते हैं ( क्योंकि) डेट जुलाई से अगस्त एक्सटेंड हो जाती है।

फिर सितम्बर- अक्टूबर में टैक्स ऑडिट के नाम पर तारीखें लेते हैं।
नवम्बर-दिसम्बर दो महीने में स्क्रूटिनी निबटाते हैं।

वही आदत हमारी इस बार रही। सितम्बर में जो धारा 143(2) के नोटिस आए उनका हमने जवाब नहीं दिया और उनको डीम्ड adjourn मान लिया।

आयकर विभाग ने हमें नींद से जगाने के लिए 24 दिसम्बर को एक आर्डर निकाला जिसमें धारा 142(1) के नोटिसों के जवाब जो नहीं दिए हैं उसको माफ करते हुए जवाब देने की नई तारीख 10 जनवरी 2020 दे दी है।

मेरा ऐसा मानना है कि हमें 10 जनवरी से पहले इनका जवाब दे देना चाहिए। पूरा जवाब सम्भव नहीं हो तो आंशिक जवाब देकर नेक्स्ट डेट मांगनी चाहिए।

अगर बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रहे हों तो कारण बताते हुए नेक्स्ट डेट मांगनी चाहिए।

अन्यथा नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी नई धारा 272A(1) के नोटिस के लिए तैयार रहें।

भविष्य में तारीख तभी मिलेगी जब कोई स्ट्रांग रीजन होगा।

इसलिए नोटिस को अब taken as ग्रांटेड नहीं ले सकते। ज्यादा तारीखें नहीं मिलेगी। इसलिए तारीख लेने के मौकों को व्यर्थ न गवाएं। क्योंकि हमें आगे कई बार जेन्युइन रीजन पर भी तारीखें लेनी पड़ेंगी।

जवाब बहुत सोच समझकर दें। जवाब ऐसा हो जिसको आप evidences से substantiate कर सकें, डिपार्टमेंट के एक्सपेक्टेड questions को फेस कर सकेंव further इन्क्वारी व वेरिफिकेशन व क्रोस वेरिफिकेशन व क्रोस इन्क्वारी का टेस्ट पास कर सके।

भाषा के ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा। सेल्फ explainatory हो, क्यों कि ऑफिसर आपके सामने नहीं है। भाषा आसान हो।

अगर आप जवाब से confident नहीं हैं या कुछ डाउट हैं तो किसी की सेकंड ओपिनियन ले लें या किसी अन्य सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय ले लें। क्योंकि एक बार जवाब सबमिट कर दिया तो सेकंड थॉट का ऑप्शन नहीं है।

सीए रघुवीर पूनिया, जयपुर 9314507298