लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना:
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना!
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से निम्नलिखित छूट मिलेंगी, उसके बाद धारा 112 व 112ए के अनुसार कर की गणना होगी।
धारा 54 की छूट:- अगर रिहायशी मकान बेचकर रिहायशी मकान में इन्वेस्टमेंट।
धारा 54F की छूट:- रिहायशी मकान के अलावा अन्य कोई प्रॉपर्टी बेचकर रिहायशी मकान में इन्वेस्टमेंट।
धारा 54B की छूट:- कृषि भूमि को बेचकर कृषि भूमि में इन्वेस्टमेंट।
धारा 54EC की छूट:- भूमि एवं भवन बेचकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या सरकार द्वारा नोटिफाइड अन्य बांड्स में इन्वेस्टमेंट।
कर की दर:-
धारा 112A के अनुसार:- शेयर्स या इक्विटी लिंक्ड म्यूच्यूअल फण्ड पर एक लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं।
उससे अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10%की दर से टैक्स लगेगा।
धारा 112 के अनुसार :-अन्य लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% की दर से टैक्स लगेगा।
सीए रघुवीर पूनिया 9314507298
[15/01, 20:31] CA Raghuveer Punia, Jaipur: :::::प्रॉपर्टी बेचते- खरीदते समय अन्य ध्यान रखने योग्य बातें:::::::
1- प्रॉपर्टी की खरीद व बिक्री डीएलसी से कम पर न करें। अगर डीएलसी से कम पर की है तो विक्रेता के धारा 50C में डिफरेन्स पर टैक्स लगेगा तथा क्रेता के धारा 56 में डिफरेंस पर टैक्स लगेगा।
2- नकद में प्रॉपर्टी न बेचें। अगर प्रॉपर्टी बेचने वाले ने 20,000/- ( रुपये बीस हजार या उससे ज्यादा) नकद ले लिए हैं तो धारा 269SS में बराबर की पेनल्टी है।
3- अगर 50 लाख से बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 1% टीडीएस धारा 194IA के अनुसार काटकर ऑनलाइन तुरन्त जमा कराएं।
सीए रघुवीर पूनिया 9314507298
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