देरी से फ़ाइल आयकर रिटर्न करने के प्रभाव
देरी से फ़ाइल आयकर रिटर्न करने के प्रभाव 1. आयकर अधिनियम के अनुसार दो श्रेणी के करदाता हैं:- एक तो वे जिनके खाते आयकर कानून या अन्य किसी कानून के तहत सीए से अंकेक्षित होते हैं जैसे धारा 44एबी, धारा 12 ए आदि, कम्पनी, सोसाइटी