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नॉन ऑडिट के केसेज में इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की डेट 31 जुलाई है। अगर रिटर्न फ़ाइल नहीं करने पर आयकर रिटर्न पर लेट फीस जमा करानी पड़ेगी।
1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच रिटर्न फ़ाइल करने पर 5000 रुपये लेट फीस।
1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न फ़ाइल करने पर 10,000 रुपये लेट फीस।
31 मार्च 19 के बाद वित्तिय वर्ष 31मार्च 18 की रिटर्न फ़ाइल नहीं हो सकती।
अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम हो तो यह लेट फीस एक हजार रुपये होगी।
यह लेट फीस है इसलिए जमा करानी ही पड़ेगी।
जुलाई में वेबसाइट ओवरलोड रहेगी, आधार लिंक का मैटर रहेगा, सीए व सलाहकार अति व्यस्त रहेंगे। अतः समय रहते अपनी आयकर रिटर्न मई / जून में फ़ाइल कर दें व अंतिम समय के झंझट से बचें।
सीए रघुवीर पूनिया
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