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1. वित्तिय वर्ष 2018-19 की रिटर्न फ़ाइल करने की तारीख जो 31जुलाई होती है। उसमें किसी की चूक हुई है तो वे अब 30 जून तक फ़ाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड भी 30 जून तक कर सकते हैं।
लेकिन बकाया टैक्स, अगर कोई है तो ब्याज लगेगा 9% पुरानी रेट 12%
2. टीडीएस कोई जमा नहीं हो पाया तो 30 जून तक जमा करा सकते हैं 9%ब्याज के साथ। पुरानी रेट 18% थी। लेकिन अब डिफॉल्टर नहीं माने जाएंगे।
3. आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा 30 जून कर दी है।
4. विवाद से विश्वास स्कीम में 30 जून अप्लाई करने व टैक्स जमा कराने पर एक्स्ट्रा 10% नहीं लगेगा।
5. आयकर विभाग द्वारा कोई नोटिस/ इंटिमेशन/नोटिफिकेशन/अप्परोवल/सैंक्शन/ आदेश सबकी तारीख 30 जून हो गई. इससे अधिकारियों के पावर एस्टेण्ड हो गए
6. इन्वेस्टमेंट धारा 80सी, 80 डी, 80 जी इसके अलावा धारा 54 व अन्य कैपिटल गेन का इम्वेस्टमेंट हो/ कन्स्ट्रुक्शन हो सब 30 जून तक कर सकते हैं।
पी एम केअर फण्ड में जो 30 जून तक डोनेशन देंगे उस पर 100%छूट मिलेगी व जीटीआई के 10% तक कि कैप भी नहीं लगेगी।
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