जॉब वर्क सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओ पर उ.प्र. द्वारा स्पष्टीकरण
जॉब वर्क सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओ पर उ.प्र. द्वारा स्पष्टीकरण
सरकार द्वारा जॉब वर्क सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओ पर उ.प्र. द्वारा स्पष्टीकरण ज़ारी किया गया है| यह परिपत्र उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा प्रकाशित किया गया है| उत्तर प्रदेश वाणिज्य विभाग के कमिशनर द्वारा एक सर्क्युलर जारी किया है| इसमे जिन वस्तुओ को जॉब वर्क के भेजा जाना है उनके विषय मे सपष्टीकरण दिया गया है| इस सर्क्युलर मे निम्न मुख्य बिन्दुओ पर प्रकाश डाला गया है|
1) जॉब वर्क से आच्छादित एरिया
2) प्रिन्सिपल अथवा जॉब वर्कर के रेजिस्ट्रेशन के संबंध मे आवश्कता|
3) जॉब वर्कर के बिज़्नेस प्लेस /परिसर से प्रिन्सिपल द्वारा की गयी सप्लाइ|
4) प्रिन्सिपल के बिज़्नेस प्लेस /परिसर से जॉब वर्कर के बिज़्नेस प्लेस हेतु माल की मूव्मेंट के संबंध मे जारी किए जाने वाले डॉक्युमेंट व उसकी सूचना |
5) इन्वाइस जारी करने का उत्तर्दयित्व,प्लेस ऑफ सप्लाइ का निर्धारण एवं माल और सेवा कर के भुगतान का दयित्व|
6) प्रिन्सिपल एवं जॉब वर्कर को इरीटा की उप्लभ्द्ता|
विस्त्रत जानकारी के लिए एक सर्क्युलर को डाउनलोड करें|
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