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1. पहले से रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि को अब दुबारा से रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
2. पहले से रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी को दुबारा से जो रजिस्ट्रेशन लेना होगा वह 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 5 वर्ष पूरे होने के बाद रिन्यूअल कराना होगा।
3. नए ट्रस्ट या सोसाइटी जिन्होंने अभी एक्टिविटी शुरू नहीं की हैं उनको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा।
4. एक्टिविटी शुरू होने के बाद ऐसे ट्रस्ट या सोसाइटी को दुबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो 5 वर्ष के लिए होगा।
5. डोनेशन लेने वाली सोसाइटी व ट्रस्ट को डोनेशन देने वालों की एक नई रिटर्न भरनी पड़ेगी। जिसमें देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपये लेट फीस लगेगी।
इन प्रावधानों के लिए नई धारा 12AB जोड़ी गई है। धारा 10(23C) में संशोधन किए गए हैं। धारा 80G(v) में संशोधन किए गए हैं।
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