Sign In

Browse By

धारा 148 के नोटिस पर टैक्स

धारा 148 के नोटिस पर टैक्स जमा कराकर रिटर्न भरी है। ao ने कोई addition नहीं किया तो क्या धारा 271(1)(c) की पेनल्टी लगेगी?

अगर मेरिट कमजोर है तो क्या पेनल्टी के जवाब में नोटिस में टेक्निकल डिफेक्ट का सहारा ले सकते हैं?

किसी करदाता ने धारा 139 में रिटर्न नहीं भरी है। या भरी है तो कुछ आय टैक्स से छूट गई। जब करदाता को धारा 148 का नोटिस मिला तो करदाता ने छुटी हुई आय को दिखाते हुए टैक्स व ब्याज जमा कराकर धारा 148 के नोटिस के जवाब में रिटर्न भर दी।

ao ने असेसमेंट कर दिया । कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं जोड़ी। तो क्या करदाता ने स्वयं ने ब्याज समेत टैक्स जमा कराकर धारा 148 के नोटिस के जवाब में रिटर्न भरी है उस पर धारा 271(1)(c) की पेनल्टी लगेगी।

इस पर एक विचार यह रहता है कि आयकर विभाग ने तो करदाता को 148 के रीजन्स बताए नहीं है। उसके बावजूद करदाता ने टैक्स दे दिया, तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए।

इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें धारा 271(1) के एक्सप्लेनेशन 3 को पढ़ना पड़ेगा।

इस एक्सप्लेनेशन में साफ लिख दिया है कि धारा 139 में जिसको रिटर्न भरनी थी वो धारा 153(1) में दिए गए समय में नहीं भरता है चाहे करदाता के पास धारा 142(1)/148 का नोटिस न आया हो, तो यह माना जाएगा कि करदाता “be deemed to have concealed the particulars of his income” अर्थात 148 का नोटिस आ गया है तो पेनल्टी लगेगी।
बचने के लिए क्या करें:-

 
1. रीजनेबल कॉज में जाएं
2. 271(1)(c) की डेफिनिशन से बाहर निकलें या
3. AO के पेनल्टी के नोटिस  में टेक्निकल डिफेक्ट है तो मंजूनाथ कॉटन  एन्ड जिनिंग फैक्ट्री, कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट का सहारा लें।

पेनल्टी पर मंजूनाथ के जजमेंट को  व्याख्या के साथ पूरा पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। अगर पोस्ट आपको पसंद आई तो प्लीज फेसबुक व अन्य ग्रुप्स में फारवर्ड करें।

सीए रघुवीर पूनिया, जयपुर