पेनल्टी से इम्युनिटी (270AA), AY 2017-18 से
इसी क्रम में एक नई धारा 270एए लाई गई है। जिसमें निर्धारण अधिकारी को पेनल्टी से इम्युनिटी प्रदान करने की शक्तियाँ दी गई हैं साथ साथ धारा 276CC व 276C के प्रॉसिक्यूशन से भी इम्युनिटी है।
ये शक्तियां पुराने इम्युनिटी के प्रावधान धारा 273ए व 27एए से भिन्न हैं।
क्या हमें धारा 270एए की इम्युनिटी का लाभ लेना चाहिए?
इम्युनिटी के लिए क्या क्या शर्तें हैं?
इम्युनिटी के लिए अप्लाई करने का क्या टाइम व क्या तरीका है?
किस-किस तरह के ऑर्डर्स में व कौनसे निर्धारण वर्ष से इम्युनिटी मिलेगी?
क्या रेओपेनिंग के केस में भी इम्युनिटी मिलेगी?
क्या निर्धारण अधिकारी के लिए इम्युनिटी देना अनिवार्य है?
इम्युनिटी कितनी बार ली जा सकती है?
अगर निर्धारण अधिकारी ने इम्युनिटी के लिए मना कर दिया तो क्या?
क्या निर्धारण अधिकारी के मना करने के बाद क्वांटम आर्डर की भी अपील फ़ाइल कर सकते हैं? क्या डीले कोनडन होगी?
चूंकि धारा 270एए में इम्युनिटी का पहला वर्ष है। ऐसे में क्या हमारी इंस्टिट्यूट/ टैक्स कंसल्टेंट असोसियेशन्स को माननीय वित्त मंत्री से एप्पलीकेशन फ़ाइल करने की समय सीमा बढ़ाने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए?