शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना एवं टैक्स:
बेचने पर प्राप्त होने वाली राशि में से बेचने पर होने वाले खर्चे ( ब्रोकरेज आदि) घटाने के बाद उस एसेट की लागत और उस पर और कोई खर्चा हुआ है वो घटाने के बाद बची हुई राशि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करदाता की इनकम में जुड़ जाएगा, नॉर्मल स्लैब की रेट से टैक्स लग जाएगा 10, 20 या 30 प्रतिशत।
कोई छूट नहीं।
नोट::::- अगर किसी प्रॉपर्टी की बिक्री की राशि डीएलसी से कम है तो धारा 50C के अनुसार, डीएलसी मानी जाएगी। जिसकी डिटेल में चर्चा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना के समय करेंगे।