कृषि भूमि के बेचान पर टैक्स
ग्रामीण कृषि भूमि के बेचान पर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो भूमि 10 लाख से अधिक की आबादी वाली नगरपालिका या नगर निगम की सीमा के 8 किमी भीतर है, 10 लाख से 1 लाख से अधिक की आबादी है तो नगरपालिका की सीमा के 6 किमी के भीतर है तथा 1लाख से दस हजार के बीच की आबादी वाली नगरपालिका है तो नगरपालिका सीमा के 2 किमी के भीतर कोई कृषि भूमि है तो उसे ग्रामीण कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।
अर्थात ग्रामीण कृषि भूमि नहीं है तो टैक्स के दायरे में आएगी। बचने के लिए या तो मकान में इन्वेस्टमेंट हो ( धारा 54F), या वापिस कृषि भूमि में इन्वेस्ट हो धारा 54B.
धारा 54बी में छूट लेने की शर्तें:-
1) बेचीं जाने वाली कृषि भूमि पर बेचने से पहले दो वर्ष तक खेती हुई हो
2) कैपिटल गेन की रकम को बेचान के दो वर्ष के भीतर नई कृषि भूमि में निवेश कर दे।
3) नई खरीदी गयी कृषि भूमि को तीन वर्ष तक बेच नहीं सकते
4) अगर रिटर्न भरने की तारीख तक नई कृषि भूमि में निवेश संभव नहीं हो तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में कैपिटल गेन डिपाजिट स्कीम में खाता खोलकर उसमें जमा करा दें।
सीए रघुवीर पूनिया 9314507298