एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स
सीनियर सिटीजन ( नॉन बिज़नेस वालों को छोड़ते हुए) के अलावा अन्य किसी आयकरदाता की इनकम टैक्स की लायबिलिटी अगर 10000 रुपये से ज्यादा है ( टीडीएस को घटाते हुए) तो उन्हें अपना टैक्स अग्रिम कर के रूप में चार किश्तों में जमा कराना होता है। 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर व 15 मार्च। फिर भी जमा न हो पाए तो 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं।
अगर एडवांस टैक्स समय पर जमा नहीं कराया हो तो धारा 234सी का ब्याज लगता है। अगर एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया हो तो धारा 234 बी का ब्याज लगता है। अगर रिटर्न फ़ाइल करने में देरी हो गई हो तो भी अगर अग्रिम कर जमा नहीं कराया है तो धारा 234ए का ब्याज लगता है अर्थात अग्रिम कर जमा हो गया हो व आयकर रिटर्न फ़ाइल होने में देरी भी हो गई हो तो धारा 234ए का ब्याज नहीं लगेगा।
अतः किसी की भी पिछली सालों में टैक्स लायबिलिटी दस हजार से ज्यादा रही हो या इस वित्तिय वर्ष 2018-19 में 10हजार से ज्यादा रहने की सम्भावना हो तो तुरन्त एडवांस टैक्स जमा कराएं व धारा 234 ए, बी, व सी के ब्याज से बचें।
अगर ठीक से टैक्स लायबिलिटी केलकुलेट नहीं हो पा रही हो तो अनुमान लगाकर थोड़ा सा हायर साइड में जमा करा दें। अगर excess जमा हो गया है तो रिफण्ड आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी केलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने निर्धारण अधिकारी से सम्पर्क करें या सीए या कर सलाहकार से सम्पर्क करें।
सरकार रिटर्न फ़ाइल करने के बाद 24 घण्टे में रिफण्ड देने की तैयारी कर रही है।
सीए रघुवीर पूनिया, जयपुर
9314507298