धारा 133(6) के नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन
धारा 133(6) के नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन
इन दिनों में आयकर विभाग वित्तिय वर्ष 2011-12 के ट्रांजेक्शन्स के वेरिफिकेशन के लिए धारा 133(6) के तहत नोटिस जारी कर रहा है। जिनमें जवाब देने की तारीख ज्यादातर मामलों में निकल चुकी या कुछ में आजकल में होगी।
जिन मामलों में जवाब नहीं आएगा उनमें आयकर आयुक्त से परमिशन के बाद धारा 148 के नोटिस 31 मार्च से पहले जारी होंगे। इसलिए जिसने जवाब नहीं दिया हो वे तुरन्त जवाब दें।
ज्यादातर के कारण इस प्रकार हैं:-
–कोई प्रॉपर्टी बेची है तथा इनकम टैक्स रिटर्न्स में डिस्क्लोज़ नहीं की है।
— कोई प्रॉपर्टी बेची है, डिस्क्लोज भी की है। लेकिन प्रॉपर्टी की डीएलसी वैल्यू, डिस्क्लोज़ की हुई वैल्यू से ज्यादा है।
–कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तथा आयकर रिटर्न नहीं भरी है या आयकर रिटर्न में दिखाई गई आय खरीदी गई प्रॉपर्टी के अनुपात में कम है।
— बैंक में कैश डिपाजिट है तथा आयकर रिटर्न नहीं फ़ाइल है या कैश डिपॉजिट के अनुपात में कम है।
— कोई टीडीएस कटा है लेकिन रिटर्न नहीं भरी है या उस इनकम को रिटर्न में डिस्क्लोज़ नहीं किया है
–शेयर्स के ट्रांजेक्शन्स किए हैं तथा रिटर्न में डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं।
आदि कारण हो सकते हैं।
ऐसे में इन नोटिसों का जवाब दें। सूचनाएं इकठ्ठी करने में समय लग रहा हो तो निर्धारण अधिकारी से रिक्वेस्ट करके समय लें। स्वयं को जवाब देने में दिक्कत आ रही हो तो अपने निर्धारण अधिकारी से सहायता लें या सीए या कर सलाहकार के सहायता लें।
अगर कोई आय ऐसी हो जिस पर टैक्स न दिया हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुरन्त टैक्स मय ब्याज के जमा कराके निर्धारण अधिकारी को सूचित करें। जिससे भविष्य में पेनल्टी व प्रॉसिक्यूशन के समय lenient व्यू लिया जा सके।
जवाब जरूर दें, जांच में सहयोग करें, परेशानियों से बचें।
सीए रघुवीर पूनिया,
जयपुर 9314507298