जीएसटी कौंसिल के निर्णय आसान शब्दों में
1. अगर आपका टर्नओवर २ करोड़ रूपए तक है, तो Annual Return फाइल नहीं भी करेंगे तो चलेगा FY 2017-18 और FY 2018-19 के लिए | साथ ही साथ Annual Return और GSTR 9C (Reconciliation Statement) को और सरल बनाया जायेगा |
2. अगर आप GSTR 3B फाइल करते है मगर GSTR 1 नहीं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले पायेंगे |
3. जीएसटी के नए फॉर्म अक्टूबर 2019 के बजाय अब अप्रैल 2020 सेआएंगे |
4. डिस्काउंट के स्पष्टीकरण पर सर्कुलर 105/24/2019-GST dated 28.06.2019 जारी किया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है |
5. अब जीएसटी के रिफंड CGST हो या SGST, एक ही अथॉरिटी से 24/09/2019 से मिल जायेगा | अब तब CGST का रिफंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस और SGST का रिफंड स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस देती थी और आपसी तालमेल न होने से रिफंड मिलने में अच्छी खासी देरी होती है |
6. आधार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिफंड से जोड़ा जायेगा |
7. बोगस बिल और fraudulent रिफंड पर लगाम लगाने के लिए अब टैक्सपेयर को risky exporter और risky new taxpayer में classify किया जायेगा और ऐसा मैकेनिज्म डेवेलप किया जायेगा जिससे वो इनपुट क्रेडिट को आगे pass-on नहीं कर पायेंगे |