जैकी श्रॉफ को क्रिमिनल केस सेटल करने पर मिले कम्पनसेशन की taxability पर बॉम्बे ट्रिब्यूनल का फैसला
फ़िल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ को क्रिमिनल केस सेटल करने पर मिले कम्पनसेशन की taxability पर बॉम्बे ट्रिब्यूनल का फैसला???
सहायक आयकर आयुक्त बनाम जैकी श्रॉफ(2018) 97 टैक्समैन.कॉम 277 23.05.2018 का निर्णय
जैकी श्रॉफ जो एक प्रसिद्ध फ़िल्म एक्टर हैं ने कुछ एनआरआई के साथ मिलकर सोनी टीवी चैनल को इंडिया में लांच करने के उद्देश्य से इंडिया में एक कम्पनी एटलस एक्वाफिन प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म की। एक दूसरी कम्पनी मॉरीशस में अलौदी सिक्योरिटीज फॉर्म की जिसमें उनके एनआरआई कम्पनियन्स शेयरहोल्डर थे।
इसके लिए उनको मल्टी स्क्रीन मीडिया इंडिया लिमिटेड जो सोनी टीवी की इंडिया में मालिक थी के शेयर्स खरीदने थे।
24 मार्च 2010 को जैकी श्रॉफ के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कन्फर्मेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आए जिनमें जैकी श्रॉफ के साथ कुछ फ्रॉड था।
जैकी श्रॉफ ने 19.04.2010 को बॉम्बे की इकनोमिक ऑफेंस विंग में फ्रॉड करने वाले सुदेश अय्यर के खिलाफ कंप्लेंट की।
सुदेश अय्यर की ओर से प्रस्ताव आया कि मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं।
सेटलमेंट डीड 03.01.2011 को बनाया और 3.5 मिलियन डॉलर कम्पनसेशन तय हुआ। जिसमें से 1.5 मिलियन डॉलर उसी दिन मिले जो 6,97,94,580 रुपये के बराबर थे। शेष 2 मिलियन डॉलर का कम्पनसेशन शिकायत वापिस लेने एवं उसके शेयर बिकने पर देय होगा।
लेकिन जैकी श्रॉफ ने निर्धारण वर्ष 2011-12 की अपनी आयकर रिटर्न में मात्र 75.09 लाख रुपए की इनकम दिखाई, यह 6.97 करोड़ की कम्पनसेशन की राशि पर टैक्स नहीं दिया।
निर्धारण अधिकारी ने इस कम्पनसेशन कि राशि को कर योग्य मानते हुए टैक्स की डिमांड निकाल दी। करदाता ने कमिश्नर अपील के यहां अपील फ़ाइल की। कमिश्नर अपील ने करदाता को राहत दे दी। इस पर आयकर विभाग ट्रिब्यूनल में अपील में आया।
ट्रिब्यूनल ने भी करदाता के पक्ष में फैसला देते इस कम्पनसेशन कि राशि को कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए कर मुक्त माना है। कहा कि यह राशि करदाता को उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटी की वजह से नहीं मिली है। अतः धारा 2(24) व 4 के अंतर्गत इनकम की परिभाषा में नहीं आती अतः कम्पनसेशन टैक्स फ्री है।
ट्रिब्यूनल ने बॉम्बे हाइकोर्ट के निर्णय सीआईटी बनाम अमर डाई केम लिमिटेड (1994) 74 टैक्समैन 254 को rely किया।