विवाद से विश्वास अपील वाले करदाताओं के लिए
समस्त करदाता जिनके कभी इनकम टैक्स की डिमांड निकली हो तथा उन्होंने अपील कर रखी हो। उनके लिए बड़ी खुशखबरी
सभी करदाता जिनका केस अपील में चल रहा हो। उनके लिए सरकार ने एक समझौता स्कीम आज से लागू की है।
चाहे किसी तरह की अपील हो टैक्स, ब्याज, पेनल्टी, फीस, सर्च(छापे), सर्वे, टीडीएस आदि। सब कवर हैं।
31 मार्च से पहले सेटल करने पर 10% का विशेष लाभ
तुरन्त अपने सीए या वकील से सम्पर्क करें। स्कीम का लाभ उठाएं। अपील/केस से मुक्ति पाएं।
हालांकि सीए व एडवीकेट्स को फीस का नुकसान हो रहा है लेकिन वे दिन रात स्कीम को समझाने में व ज्यादा से ज्यादा करदाताओं तक स्कीम का लाभ पहुंचाने में जुटे हैं