GST on ट्रस्ट “AtoZ”-पार्ट-5
GST on ट्रस्ट “AtoZ”-पार्ट-5
जीएसटी एक्ट के exemption नोटिफिकेशन नम्बर 12/2017 में कई सर्विसेज को जीएसटी मुक्त कर रखा है। लेटेस्ट exemption की पोजीशन जानने के लिए अपडेटेड नोटिफिकेशन/ सरकुलर्स की स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट पोस्ट के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के एक ग्रुप ने 5-6 केस स्टडीज तैयार की हैं जो एजुकेशन इंस्टिट्यूट, रिलिजियस प्लेस, गौशाला, एक थिएटर ग्रुप से सम्बंधित हैं। सीएसआर व स्पॉन्सरशिप को भी डिस्कस किया है।
मोटे तौर पर अंडरस्टैंडिंग के लिए exemption नोटिफिकेशन्स (सर्विसेज)की कुछ इम्पोर्टेन्ट एंट्री नीचे दी जा रही हैं, हो ट्रस्ट से सम्बंधित हैं:-
एंट्री नम्बर 1:-
इनकम टैक्स की धारा 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट की, चैरिटेबल एक्टिविटीज :-इस एंट्री के माध्यम से निम्नलिखि एक्टिविटीज को जीएसटी मुक्त किया है।
1.पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक्टिविटीज:-
(i) केअर एंड काउंसलिंग टर्मिनल्ली ill लोगों की, सीवियर फिजिकली/ मेंटली डिसेबल्ड की, AIDS/HIV पीडितों की, ड्रग/ अल्कोहलिक एडिक्ट्स की
(ii) पब्लिक अवेयरनेस- प्रिविण्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, HIV इन्फेक्शन
2. एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, spirtuality, योग
3. एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम/ स्किल डेवलपमेंट सिर्फ इनसे सम्बन्धित:-
(i) abandoned /orphaned/होमलेस चिल्ड्रन
(ii)फिजिकली/ मेंटली abused एंड traumatized
(iii) प्रिजनर्स
(iv) 65 वर्ष से ऊपर के ग्रामीण
4. प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट including वाटरशेड, फारेस्ट एंड वाइल्डलाइफ
एंट्री नम्बर 9D:-धारा 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा संचालित ओल्ड एज होम, जिसकी प्रति माह 25 हजार रुपये से कम रेट हो, प्रति व्यक्ति (14/2018)
एंट्री नम्बर 13:- रिलीजियस नेचर की निम्नलिखित एक्टिविटीज कर मुक्त हैं:-
1. कंडक्ट ऑफ any रिलीजियस सेरेमनी ( इसके लिए ट्रस्ट होना जरूरी नहीं। सबके लिए जीएसटी फ्री है)
2. अगर रिलिजियस ट्रस्ट जो धारा 12AA/ 10(23C)(v)/ 10(23BBA) में रजिस्टर्ड है/कवर है, तो ट्रस्ट की आउटर बाउंडरी के अंदर-अंदर, कोई रूम जिसका किराया प्रतिदिन 1000 रुपये से कम हो, तो करमुक्त वरना टैक्सेबल।
लॉन/ कम्युनिटी हॉल/ कला-मण्डपम/ ओपन एरिया का किराया 10 हजार रुपए तक है तो टैक्स फ्री वरना टैक्सेबल।
शॉप/ बिज़नेस स्पेस हो तो 10 हजार प्रति माह तक टैक्स फ्री। उससे ज्यादा टैक्सेबल।
नोट:-1. रिलिजियस premises की डेफिनिशन इसी नोटिफिकेशन के क्लॉज़ “zy” में दी है।
नोट:-2. अन्य सर्विसेज जैसे पार्किंग/ फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी/ एडवरटाइजिंग राइट्स का अगर कोई पेमेंट आता है तो जीएसटी लगेगा
एंट्री नम्बर 50: पब्लिक लाइब्रेरी
एंट्री नम्बर 55A:- जानवरों( घोड़े के अलावा) में कृत्रिम गर्भाधान
एंट्री नम्बर 60:- धार्मिक यात्राएं
रिलिजियस तीर्थ यात्राएं कुमांयू मंडल विकास निगम लिमिटेड व हज कमेटी केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित यात्राएं कर मुक्त हैं।
एंट्री 65A:- RTI
एंट्री नम्बर 66:-एजुकेशनल इंस्टिट्यूट द्वारा या एजुकेशनल इंस्टिट्यूट को सर्विसेज:-
1. एजुकेशनल इंस्टिट्यूट द्वारा अपने स्टूडेंट्स/स्टाफ/ फैकल्टी को दी गई सर्विसेज व एंट्रेंस एग्जाम की सर्विसेज कर मुक्त हैं।
2. एजुकेशनल इंस्टिट्यूट को निम्नलिखित सर्विसेज की सप्लाई भी कर मुक्त है:-
(i) स्टूडेंट्स/ स्टाफ/ फैकल्टी के लिए ट्रांसपोर्टेशन
(ii) कैटरिंग फ़ॉर मिड डे मील
(iii) सिक्योरटी/ क्लीनिंग/ हाउस कीपिंग
(iv) एडमिशन व एग्जामिनेशन
(v) ऑनलाइन जर्नल व पीरियोडिकल्स
नोट:- 1.एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में प्रि-स्कूल से ( नोट:- पहले सिर्फ हायर सेकंडरी स्कूल तक टैक्स फ्री थी, बाद में 25/1/18 को इस शब्द को डिलीट कर दिया गया)। मान्यता प्राप्त। एप्रूव्ड एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज
नोट:- अन्य सर्विसेज जैसे कैंटीन/ पार्किंग का किराया,
एंट्री नम्बर 68:- किसी स्पोर्ट्स बॉडी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं,
एन्ट्री नम्बर 69:- नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा या NSDC द्वारा एप्रूव्ड संस्थाओं द्वारा
एंट्री नम्बर 70:- एप्रूव्ड एजेंसीज द्वारा स्किल डेवलपमेंट की असेसमेंट सर्विसेज
एंट्री नम्बर 71:- भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग
एंट्री नम्बर 72:- केंद्र, राज्य सरकार का u. t. एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग
एंट्री नम्बर 73:- कॉर्ड ब्लड बैंक/ स्टेम सेल प्रिजर्वेशन
एंट्री नम्बर 74: हॉस्पिटल की सर्विसेज
एंट्री नम्बर 74A:-धारा 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट द्वारा रेहबीटीलेशन सेवाएं(28/2018)
एंट्री नम्बर 75:- बीओमेडिक्ल waste ट्रीटमेंट फैसिलिटी
एंट्री नम्बर 76:- पब्लिक फैसिलिटी- बाथरूम, वाशरूम, lavatories, यूरिनल्स, टॉयलेट्स
एंट्री नम्बर 77:- unincorporated बॉडी/ नॉन प्रॉफिट एन्टिटी, जो मेंबर्स से फीस लेकर सर्विस देती है 1. ट्रेड यूनियन 2. हाउसिंग मेंटेनेंस सोसाइटी जिसका मंथली मेंटेनेंस 7,500 रुपए से कम हो।
एंट्री 77A:-unincorporated बॉडी/ नॉन प्रॉफिट एन्टिटी, जो मेंबर्स से फीस लेकर सर्विस देती है 1.वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर/ एग्रीकल्चर लेबर/ फार्मर्स 2. प्रमोशन ऑफ ट्रेड/ कॉमर्स/ इंडस्ट्री/ एग्रीकल्चर/आर्ट/ साइंस/ लिट्रेचर/ कल्चर/स्पोर्ट्स/एजुकेशन/सोशल वेलफेयर/चैरिटेबल एक्टिविटी/प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ़ॉर इट्स own मेंबर्स। मंथली फीस/ कॉन्ट्रिब्यूशन 1,000 रुपए से कम हो, तो जीएसटी मुक्त
एंट्री 78:-आर्टिस्ट द्वारा म्यूजिक/डांस/ थिएटर की फोक/ क्लासिक परफॉर्मेन्स। बशर्ते की फीस 1 लाख 50 हजार से कम हो और वह आर्टिस्ट किसी ब्रांड अम्बेसडर के रूप में काम न कर रहा हो।
एंट्री 79:-एंट्री ऑफ म्यूजियम/नेशनल पार्क/ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी/ टाइगर रिज़र्व/ जू
एंट्री 79A:-एंट्री ऑफ मोन्यूमेंट
एंट्री नम्बर 80:- ट्रस्ट द्वारा आर्ट/ कल्चर/ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी:- चैरिटेबल ट्रस्ट जो धारा 12AA में रजिस्टर्ड है उसके द्वारा आर्ट/ कल्चर/ स्पोर्ट्स से रिलेटेड , recreational एक्टिविटीज की कोचिंग या ट्रैनिंग कर मुक्त है।
एंट्री 81:- (i)सर्कस/डांस/थिएट्रिकल परफॉरमेंस ड्रामा व ballet
(ii) अवार्ड फंक्शन/कॉन्सर्ट/pagent/ म्यूजिकल परफॉर्मेंस/ स्पोर्ट्स इवेंट
(iii) प्लेनेटोरियम
नोट:-मैक्सिमम टिकट प्रति व्यक्ति 500 रुपये से कम हो।
जीएसटी के exemption नोटिफिकेशन नम्बर 9/2017 की एंट्री नम्बर 10 द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विदेश से कोई सेवाएं लेने पर टैक्स नहीं है। अन्यथा विदेश से सेवाएं लेने पर जीएसटी लगता है।
इसके अलावा ट्रस्ट जो गुड्स सप्लाई करते हैं वे जीएसटी मुक्त हैं या नहीं, इसके लिए एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन 2/2017 देखना होगा।
जीएसटी मुक्ति के नोटिफिकेशन जो ट्रस्ट से सम्बंधित हो सकते हैं, इनके कंपाइलेशन में पूरी सावधानी बरती है, फिर भी गजट को ही अधिकृत मानें।