कृषि भूमि के बेचान पर टैक्स
कृषि भूमि के बेचान पर टैक्स ग्रामीण कृषि भूमि के बेचान पर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो भूमि 10 लाख से अधिक की आबादी वाली नगरपालिका या नगर निगम की सीमा के 8 किमी भीतर है, 10 लाख से 1 लाख
कृषि भूमि के बेचान पर टैक्स ग्रामीण कृषि भूमि के बेचान पर कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो भूमि 10 लाख से अधिक की आबादी वाली नगरपालिका या नगर निगम की सीमा के 8 किमी भीतर है, 10 लाख से 1 लाख
धारा 54F की छूट प्लाट या कोई सम्पति(हाउस प्रॉपर्टी के अलावा) बेचकर हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर छूट:- शर्तें:- 1) बेचीं जाने वाली सम्पति हाउस प्रॉपर्टी न हो व लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो। 2) लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने से एक साल पहले
धारा 54 की छूट धारा 54 की छूट:- हाउस प्रॉपर्टी बेचकर हाउस प्रोपर्टी में इन्वेस्ट करने पर। शर्ते:- 1) बेची जाने वाली सम्पति हाउस प्रॉपर्टी हो नाकि प्लाट हो 2) लॉन्ग टर्म हो, अर्थात दो वर्ष से पुरानी हो। 3) सिर्फ एक आवासीय मकान का
Stay on circular adding TCS for calculation of GST: Circular no. 76/50/2018 dated 31st December 2018 clarified the calculation of GST in case of TCS. In some cases TCS deduction is required under the provisions of income tax Act. The current provisions of TCS u/s
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से निम्नलिखित छूट मिलेंगी, उसके बाद धारा 112 व 112ए के अनुसार कर की गणना होगी। धारा 54 की छूट:- अगर रिहायशी मकान बेचकर रिहायशी मकान में इन्वेस्टमेंट। धारा
लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आयकर अधिनियम की धारा 2(42A) व (42B) में शार्ट टर्म कैपिटल एसेट व लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा दी है। 1. शेयर्स, म्यूच्यूअल फण्ड आदि 12 महीने पुराने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बाकी शार्ट टर्म। 2. अचल
Notification No. 1/2019-Central Tax GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) [CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS] Notification No. 1/2019-Central Tax New Delhi, the 15th January 2019 G.S.R. —–(E).- In exercise of the powers conferred by section 147 of the Central Goods and
कैपिटल एसेट क्या है आयकर अधिनियम की धारा 2(14) में यह बताया है कि कौन- कौन सी सम्पतियाँ कैपीटल एसेट हैं अर्थात उनको बेचने पर इनकम टैक्स लगेगा। 1. सभी संपतियां कैपिटल एसेट हैं जैसे, प्लाट, भूमि एवं भवन, शहरी एग्रीकल्चर लैंड, 2. शहरों के
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से छूट व कर की गणना! लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से निम्नलिखित छूट मिलेंगी, उसके बाद धारा 112 व 112ए के अनुसार कर की गणना होगी। धारा
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना एवं टैक्स: बेचने पर प्राप्त होने वाली राशि में से बेचने पर होने वाले खर्चे ( ब्रोकरेज आदि) घटाने के बाद उस एसेट की लागत और उस पर और कोई खर्चा हुआ